कमर वहीद नकवी, वरिष्ठ पत्रकार :
क्या यह महज संयोग ही है कि हार्दिक पटेल ने आरक्षण का मुद्दा तभी उठाया, जब जातिगत जनगणना के पूरे आँकड़े मोदी सरकार दबाये बैठी है? सवाल पर सोचिए जरा! जातिगत जनगणना के शहरी आँकड़े तो अभी बिलकुल गुप्त ही रखे गये हैं, और आरक्षण का बड़ा ताल्लुक शहरी आबादी से ही है। लेकिन केवल ग्रामीण आँकड़ों का भी जो जरा-सा टुकड़ा सरकार ने जाहिर किया है, उसमें भी ओबीसी के आँकड़े उसने पूरी तरह क्यों छिपा लिये? यह नहीं बताया कि कितने ओबीसी हैं? क्यों? ओबीसी के आँकड़े बिहार चुनाव में मुद्दा बन जाते? बनते तो क्यों? ओबीसी के आँकड़ों में ऐसा क्या है, जिसे सरकार अभी सामने नहीं आने देना चाहती! इसलिए क्या यह वाकई संयोग है कि ठीक इसी समय गुजरात से ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी जाती है?
क्या हैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ तर्क?
होने को यह संयोग हो भी सकता है और नहीं भी! लेकिन जितना पैसा, जितना संसाधन, जितनी तैयारी इस पटेल आन्दोलन के पीछे दिखी, उसे महज संयोग कैसे मान लिया जाये? क्या यह ओबीसी समुदाय में सिर-फुटव्वल कराने की किसी सोची-समझी योजना का हिस्सा है? वरना गुजरात के पटेलों के मुद्दे को देश भर में ले जाने का क्या मतलब? देर-सबेर सच सामने आयेगा ही, लेकिन फिलहाल हार्दिक पटेल कम से कम अपने पहले लक्ष्य में सफल हुए हैं। शहरी मध्य वर्ग का बड़ा तबका उनसे सुर में सुर मिला रहा है। आम आदमी से लेकर ‘विशेषज्ञों’ और राजनेताओं तक मौजूदा आरक्षण को खारिज करने के तर्क पर तर्क दिये जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 65 साल से आरक्षण पा रही जातियाँ पहले के मुकाबले काफी सक्षम और सशक्त हो चुकी हैं। ओबीसी भी पच्चीस साल तक आरक्षण पा चुके? अब कितने और दिन आरक्षण चाहिए? और आरक्षण अगर अब हो तो केवल आर्थिक आधार पर ही हो। जातिगत आरक्षण (Caste based Reservation) तो बिलकुल होना ही नहीं चाहिए। जातिगत आरक्षण का तो ‘वोट बैंक’ के लिए बहुत दुरुपयोग हुआ। इससे जातियों में विद्वेष और दूरियाँ ही बढ़ी हैं, समाज में खाइयाँ और चौड़ी हो गयी हैं, इसलिए इसे बन्द कीजिए और बस आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। जातिगत आरक्षण के खिलाफ मूल रूप से यही कुछ तर्क हैं।
धारणाएँ नहीं, आँकड़ों पर बात कीजिए
मजे की बात है कि तर्क तो खूब हैं, लेकिन सारे हवा-हवाई! लोग हवाई घोड़े तो उड़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने पक्ष में अब तक एक भी आँकड़ा नहीं दे पाये! यानी जो कुछ कहा जा रहा है, वह केवल कुछ बनी-बनायी धारणाओं के निष्कर्ष हैं! सही विश्लेषण धारणाओं पर नहीं, आँकड़ों और तथ्यों पर होता है। तो जरा कुछ आँकड़ों और तथ्यों पर आइए। 2011 की जातिगत जनगणना के घोषित आँकड़ों को ही लीजिए। इसके मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति के 18.46% और अनुसूचित जनजाति के 10.97% घर हैं, यानी दोनों को जोड़ दें, तो कुल 29.43% घर इनके हुए। बाकी बच गये 70% में ओबीसी कितने हैं, यह सरकार ने नहीं बताया। लेकिन इसी अवधि में हुए नेशनल सैम्पल सर्वे (एनएसएस 68वाँ दौर) के आँकड़ों से हम संकेत पकड़ सकते हैं, हालाँकि आँकड़ों में थोड़ा फर्क हैं, फिर भी अन्दाज लगाने के लिए वह काफी हैं। उसके मुताबिक गाँवों में करीब 32% अनुसूचित जाति-जनजाति घर हैं, 44% ओबीसी और बाकी बच गये 24% से कुछ कम ‘अन्य’ हैं। एनएसएस के मुताबिक गाँव-शहर मिला कर पूरे देश में 27.5% अनुसूचित जाति-जनजाति, 44% ओबीसी और 28.5% ‘अन्य’ हैं। तो बन्धु आरक्षण के बावजूद इन 28.5% के लिए 50.5% अवसर तो उपलब्ध हैं! तो ये 28.5% अगड़े पिछड़ों का हक मार रहे हैं या पिछड़े इनका हक मार रहे हैं? याद रखिए कि इस ‘अन्य’ में अगड़ी जातियों के अलावा मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोग भी शामिल हैं। अगर मुसलमानों को ‘अन्य’ से अलग कर दें तो अगड़ों का प्रतिशत और भी कम हो जायेगा!
कितने पिछड़े हैं पिछड़े?
अब जरा देखिए कि इनमें कौन कितना पिछड़ा है? स्नातक या उससे ऊपर शिक्षा पाने वालों में अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ 3%, अनु. जनजाति के 3.7%, ओबीसी के 6.2% और अन्य के 15% हैं। इस ‘अन्य’ में मुसलमान भी हैं, जो शिक्षा में बहुत पिछड़े हैं। उन्हें ‘अन्य’ से अलग करके देखें तो अगड़ों में स्नातक या उससे ऊपर शिक्षित लोगों का प्रतिशत कुछ और बढ़ जायेगा! तो क्या यह आँकड़े आँखें खोलने के लिए काफी नहीं हैं कि 65 साल आरक्षण के बावजूद पिछड़ा तबका पढ़ाई-लिखाई में अगड़ों से कहीं पीछे है और उसे बराबरी करने में बरसों लगेंगे। पढ़ाई में इतना पीछे हैं तो नौकरियों में कितना पीछे होंगे, इसका अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है।
सरकारों की चतुराई
और एनएसएस (68वाँ दौर) के मुताबिक शहरों में अनु. जाति का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 2028 रुपये, अनु. जनजाति का 2193 रुपये, ओबीसी का 2275 रुपये और अन्य का 3242 रुपये था। यहाँ भी ‘अन्य’ में से मुसलमानों (जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं) को अलग कर के देखें तो अगड़ों का प्रति व्यक्ति खर्च कहीं ज्यादा आयेगा! सरकारों ने चतुराई से अगड़ों को कहीं अलग करके नहीं रखा ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके! अब इन आँकड़ों के बाद भी क्या पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन पर कोई सन्देह रह जाता है? तो फिर यह बात किस आधार पर कही जा रही है कि ये जातियाँ अब सक्षम हो चुकी हैं और बराबरी पर आ चुकी हैं!
इस रोचक प्रयोग ने खोली पोल
और आर्थिक आरक्षण से कतई बात नहीं बनेगी? क्यों? 2007 में दो शोधार्थियों सुखदेव थोराट और पॉल ऐटवेल ने एक रोचक प्रयोग किया। अंग्रेजी दैनिकों में छपे बड़ी कम्पनियों की नौकरियों के विज्ञापन के जवाब में हर पद के लिए उन्होंने तीन बायो-डाटा भेजे। शिक्षा-योग्यता सब समान रखते हुए तीन अलग-अलग नाम से, एक सवर्ण हिन्दू, एक दलित हिन्दू और एक मुस्लिम नाम से। सवर्ण हिन्दू के मुकाबले बाकी दोनों वर्गों के बायो-डाटा पर इंटरव्यू के लिए बहुत कम बुलावे आये (Economic & Political Weekly, October 13, 2007)। योग्यता समान रहते हुए भी बाकी दोनों वर्ग के उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाये जाने लायक भी क्यों नहीं समझे गये? यह एक अध्ययन आर्थिक आरक्षण के समूचे तर्क की चिन्दी-चिन्दी उड़ा देता है!
छलावा है आर्थिक आरक्षण की बात
साफ है कि इन पिछड़े वर्गों के विरुद्ध एक अदृश्य पूर्वग्रह काम करता है। इसलिए आर्थिक आधार पर सहारा देकर इन्हें पढ़ा-लिखा भी दिया तो नौकरी कहाँ मिलेगी? देश में कुल 6% नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र में हैं और जातिगत आरक्षण न हो तो पिछड़े वर्गों को यहाँ भी नौकरियाँ मिल पायेंगी, इसकी क्या गारंटी है? जाहिर है कि आर्थिक आरक्षण की बात एक छलावा है और जातिगत आरक्षण (Caste based Reservation) के अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, यह सही है कि उसमें कई समस्याएँ हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए और उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पहली समस्या तो यही है कि आरक्षित श्रेणी में भी कई जातियों का वर्चस्व हो गया है और सारी मलाई वही खा जाती हैं और बाकी जातियाँ पिछड़ती जाती हैं। इसलिए आरक्षण की निगरानी के लिए एक स्वायत्त तंत्र हो, जो यह आडिट करता रहे कि आरक्षण का लाभ सही तरीके से सभी जातियों में बँट रहा है। दूसरे आरक्षण और पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सारे निर्णय केवल सक्षम स्वतंत्र आयोगों की सिफारिशों पर ही हों, राजनीतिक तंत्र से नहीं, तब वोट बैंक की राजनीति से छुटकारा पाया जा सकता है। अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक अनुदान देकर उनकी मदद की जा सकती है।
‘निकास-प्रावधान’ का सही सुझाव
सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव सही है कि कोई ‘निकास-प्रावधान’ भी होना चाहिए। समय-समय पर सर्वे और अध्ययन हों और आकलन हो कि कुछ जातियाँ आरक्षण के दायरे से बाहर जाने लायक हुईं या नहीं या फिर कब तक वह इस लायक हो पायेंगी। यह तर्क भी दिया जाता है कि नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलने के बाद जो व्यक्ति समान सामाजिक स्तर प्राप्त कर ले, उसे आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा किया भी जा सकता है, और ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है ही, लेकिन नौकरियों में बाकी वर्गों के मामले में ऐसा तब तक नहीं हो सकता, जब तक हम अपने जातीय और सामाजिक पूर्वग्रहों से मुक्त नहीं होते। थोराट और ऐटवेल के अध्ययन का यह स्पष्ट निष्कर्ष है।
(देश मंथन 05 सितंबर 2015)